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धारा 56: गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
56. आरोपी की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह आरोपी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखे।
पूरा पढ़ेंधारा 55A. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
55A. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखरेख करे।
पूरा पढ़ेंधारा 57: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा
57. बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला एक पुलिस अधिकारी, अनावश्यक देरी के बिना और जमानत के प्रावधानों के अधीन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, या पुलिस के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेज देगा। स्टेशन।
पूरा पढ़ेंधारा 56. गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना
56. गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी, जमानत के बारे में इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने…
पूरा पढ़ें- BNSS §56CRPC §55A
धारा 56: गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
धारा 55A. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
- BNSS §57CRPC §56
धारा 57: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा
धारा 56. गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना
