बीएनएसएस → सीआरपीसी
2 प्रविष्टियाँ
कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को अपने समक्ष घटित होने वाले कुछ अपराधों की सुनवाई न करने का अधिकार है।
धारा 383, 384, 388 और 389 में दिए गए प्रावधानों के अलावा, किसी आपराधिक न्यायालय का न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा) या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति पर धारा 215 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाएगा, जब ऐसा अपराध उसके समक्ष या उसके अधिकार की अवमानना में किया गया हो, या न्यायिक कार्यवाही के दौरान…
पूरा पढ़ेंधारा 352. कतिपय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों का अपने समक्ष किए गए कतिपय अपराधों का विचारण न करना
352. कतिपय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों का अपने समक्ष किए गए कतिपय अपराधों का विचारण न करना धारा 344, 345, 349 और 350 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी दंड न्यायालय का कोई न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न) या कोई मजिस्ट्रेट धारा 195 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण नहीं करेगा, जब…
पूरा पढ़ेंअपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है।
(1) इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय, यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है, तो अपने कारण दर्ज करेगा और या तो स्वयं ऐसा साक्ष्य ले सकता है, या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय हो, तो सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, ऐसा साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता…
पूरा पढ़ेंधारा 391. अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना या उसके लिए जाने का निदेश देना
391. अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना या उसके लिए जाने का निदेश देना (1) इस अध्याय के अधीन किसी अपील का निपटारा करने में, यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य को आवश्यक समझता है तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा और या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा, या उसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का, अथवा जब अपील…
पूरा पढ़ें- BNSS §391CRPC §352
कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को अपने समक्ष घटित होने वाले कुछ अपराधों की सुनवाई न करने का अधिकार है।
धारा 352. कतिपय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों का अपने समक्ष किए गए कतिपय अपराधों का विचारण न करना
- BNSS §432CRPC §391
अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है।
धारा 391. अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना या उसके लिए जाने का निदेश देना
