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सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञा के कृत्य में सहायता करना।
जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में कार्यरत किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञा के कृत्य को जानबूझकर उकसाता है, यदि ऐसा कृत्य उस उकसावे के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 138 - सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य का, जिसे वह अनधीनता का कार्य जानता है, दुष्प्रेरण करेगा, तो यदि उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अनधीनता का ऐसा कार्य किया जाए, वह दोनों…
पूरा पढ़ेंकिसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करने वाला लोक सेवक।
जो कोई लोक सेवक होते हुए, जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है, जो उसे लोक सेवक के रूप में आचरण करने के लिए कहा गया हो, और ऐसा करने का उसका इरादा किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाना हो, या यह जानते हुए कि ऐसे उल्लंघन से किसी व्यक्ति को हानि पहुँचने की संभावना है, तो उसे एक वर्ष तक के साधारण कारावास, या…
पूरा पढ़ेंधारा 166 - लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है
लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है जो कोई लोक सेवक होते हुए, विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो इस बारे में हो कि उसे ऐसे लोक सेवक के नाते किस प्रकार आचरण करना है, किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि ऐसी अवज्ञा द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित…
पूरा पढ़ेंलोक सेवक द्वारा कानून के तहत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन।
जो कोई लोक सेवक होते हुए, (क) जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है जो उसे किसी अपराध या किसी अन्य मामले की जांच के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थित होने के लिए कहने से रोकता है; या (ख) जानबूझकर किसी व्यक्ति के हित में, जांच करने के तरीके को विनियमित करने वाले कानून के किसी अन्य निर्देश…
पूरा पढ़ेंधारा 166A - कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक
कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक अपराध: लोक सेवक कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना। सजा: ठीक से दो वरष तक का हो सकता है, जो कम से कम 6 के लिए कारावास। परकृति: संजञेय, जमानती
पूरा पढ़ेंपीड़ित का इलाज न करने पर दंड।
जो कोई भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित सार्वजनिक या निजी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 397 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 166B - अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार
अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार अपराध: असपताल से शिकार की गैर उपचार। सजा: एक साल या जुरमाना या दोनों के लिए कारावास। परकृति: जमानती, गैर संजञेय
पूरा पढ़ें- BNS §166IPC §138बदलाव हुआ
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञा के कृत्य में सहायता करना।
धारा 138 - सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण
- BNS §198IPC §166
किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करने वाला लोक सेवक।
धारा 166 - लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है
- BNS §199IPC §166A
लोक सेवक द्वारा कानून के तहत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन।
धारा 166A - कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक
- BNS §200IPC §166B
पीड़ित का इलाज न करने पर दंड।
धारा 166B - अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार
