ULR Act 1
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम को शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।
(2) यह सर्वप्रथम हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा समस्त केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा; तथा यह ऐसे अन्य राज्य पर भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के अधीन इस संबंध में पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अपनाता है।
(3) यह अधिनियम हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 11 जनवरी, 1999 से तथा किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के अंतर्गत इस अधिनियम को अपनाता है, उस तिथि से लागू माना जाएगा; और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन का संदर्भ किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस तिथि से होगा जिस तिथि से यह अधिनियम ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है।
(2) यह सर्वप्रथम हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा समस्त केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा; तथा यह ऐसे अन्य राज्य पर भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के अधीन इस संबंध में पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अपनाता है।
(3) यह अधिनियम हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 11 जनवरी, 1999 से तथा किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के अंतर्गत इस अधिनियम को अपनाता है, उस तिथि से लागू माना जाएगा; और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन का संदर्भ किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस तिथि से होगा जिस तिथि से यह अधिनियम ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है।
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