UH Act 19
धारा 19 · कोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) न्यायालय का गठन और उसके सदस्यों का कार्यकाल विधानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य प्राप्त होंगे, अर्थात्:--
(क) समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;
(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों तथा ऐसे खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और प्रस्ताव पारित करना;
(ग) आगंतुक को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में सलाह देना जो उसे सलाह के लिए भेजा जा सकता है; और
(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो क़ानूनों द्वारा निर्धारित किए जा सकें।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य प्राप्त होंगे, अर्थात्:--
(क) समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;
(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों तथा ऐसे खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और प्रस्ताव पारित करना;
(ग) आगंतुक को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में सलाह देना जो उसे सलाह के लिए भेजा जा सकता है; और
(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो क़ानूनों द्वारा निर्धारित किए जा सकें।
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