NSG Act 51अध्याय IV · Punishments
धारा 51 · मामूली दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 52 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ग्रुप कमांडर या उससे ऊपर के रैंक का कमांडर, इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या सहायक कमांडर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जिस पर इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप है, निर्धारित तरीके से कार्यवाही कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को, निर्धारित सीमा तक, निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड प्रदान कर सकता है, अर्थात्—
(क) सुरक्षा गार्ड की हिरासत में अट्ठाईस दिनों तक कारावास;
(ख) अट्ठाईस दिनों तक की हिरासत;
(ग) अधिकतम अट्ठाईस दिनों तक कतारों में कैद;
(घ) अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी या कर्तव्य;
(ई) किसी भी कार्यवाहक पद से वंचित करना, बशर्ते कि ऐसा पद उसके द्वारा दो वर्ष से अधिक समय तक धारण न किया गया हो;
(f) कड़ी फटकार या निंदा;
(जी) उसके वेतन और भत्तों से किसी भी ऐसी राशि की कटौती करना जो उस अपराध के कारण हुई किसी हानि या क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक हो जिसके लिए उसे दंडित किया गया है।
(2) यदि किसी समूह की कमान अस्थायी रूप से स्क्वाड्रन कमांडर या टीम कमांडर के पद के अधिकारी के पास हो, तो ऐसे अधिकारी को कमांडर की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है।
(3) धारा 52 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, स्क्वाड्रन कमांडर या स्क्वाड्रन या टीम या किसी टुकड़ी की कमान संभालने वाले टीम कमांडर को इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति (अधिकारी या सहायक कमांडर को छोड़कर) के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया हो, और ऐसे व्यक्ति को निर्धारित सीमा तक उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) और (छ) में निर्दिष्ट दंडों में से एक या अधिक दंड प्रदान करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि खंड (क) , (ख) और (ग) में से प्रत्येक के अंतर्गत दिए गए दंड की अधिकतम सीमा चौदह दिन से अधिक न हो।
(क) सुरक्षा गार्ड की हिरासत में अट्ठाईस दिनों तक कारावास;
(ख) अट्ठाईस दिनों तक की हिरासत;
(ग) अधिकतम अट्ठाईस दिनों तक कतारों में कैद;
(घ) अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी या कर्तव्य;
(ई) किसी भी कार्यवाहक पद से वंचित करना, बशर्ते कि ऐसा पद उसके द्वारा दो वर्ष से अधिक समय तक धारण न किया गया हो;
(f) कड़ी फटकार या निंदा;
(जी) उसके वेतन और भत्तों से किसी भी ऐसी राशि की कटौती करना जो उस अपराध के कारण हुई किसी हानि या क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक हो जिसके लिए उसे दंडित किया गया है।
(2) यदि किसी समूह की कमान अस्थायी रूप से स्क्वाड्रन कमांडर या टीम कमांडर के पद के अधिकारी के पास हो, तो ऐसे अधिकारी को कमांडर की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है।
(3) धारा 52 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, स्क्वाड्रन कमांडर या स्क्वाड्रन या टीम या किसी टुकड़ी की कमान संभालने वाले टीम कमांडर को इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति (अधिकारी या सहायक कमांडर को छोड़कर) के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया हो, और ऐसे व्यक्ति को निर्धारित सीमा तक उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) और (छ) में निर्दिष्ट दंडों में से एक या अधिक दंड प्रदान करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि खंड (क) , (ख) और (ग) में से प्रत्येक के अंतर्गत दिए गए दंड की अधिकतम सीमा चौदह दिन से अधिक न हो।
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