IS Act 1अध्याय I · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 कहा जा सकता है।
1 [(2) यह पूरे भारत में लागू होता है 2 ***:
बशर्ते कि यह 3 [उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो 1 नवंबर, 1956 से ठीक पहले भाग बी राज्यों में शामिल थे] (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) सिवाय उस सीमा तक जहां तक इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प-शुल्क की दरों से संबंधित हैं]।
(3) यह 1 जुलाई, 1899 को लागू होगा।
1 [(2) यह पूरे भारत में लागू होता है 2 ***:
बशर्ते कि यह 3 [उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो 1 नवंबर, 1956 से ठीक पहले भाग बी राज्यों में शामिल थे] (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) सिवाय उस सीमा तक जहां तक इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प-शुल्क की दरों से संबंधित हैं]।
(3) यह 1 जुलाई, 1899 को लागू होगा।
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