IA Act 3अध्याय I · Preliminary
धारा 3 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "गतिविधि" से तात्पर्य अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार के संचालन से है, जिसमें पर्यटन, अनुसंधान, संरक्षण, मछली पकड़ना और वाणिज्यिक मछली पकड़ना शामिल है;
(ख) "विमान" का वही अर्थ होगा जो विमान अधिनियम, 1934 (22 ऑफ 1934) की धारा 2 के खंड (1) में दिया गया है;
(ग) "विश्लेषक" से तात्पर्य समिति द्वारा धारा 31 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी नमूने या पदार्थ को एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए नामित व्यक्ति से है;
(घ) "संधि का दूसरा पक्षकार" या "प्रथा का दूसरा पक्षकार" से तात्पर्य भारत के अलावा किसी अन्य पक्षकार से है;
(ई) "अंटार्कटिका" से तात्पर्य धारा 2 के खंड (ई) में निर्दिष्ट अंटार्कटिक क्षेत्र से है;
(f) "अंटार्कटिक पर्यावरण" से तात्पर्य अंटार्कटिक पर्यावरण पर निर्भर और उससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र, उसके वन्य जीवन और सौंदर्य का आंतरिक मूल्य, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैश्विक पर्यावरण, जलवायु और वायुमंडल की संरचना को समझने के लिए आवश्यक अनुसंधान के संचालन हेतु एक क्षेत्र के रूप में उसका मूल्य है;
(जी) "समिति" से तात्पर्य धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति से है;
(h) "व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन" से तात्पर्य धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन का व्यापक मूल्यांकन है;
(i) "कन्वेंशन" से तात्पर्य अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन से है जिस पर 20 मई, 1980 को कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में हस्ताक्षर किए गए थे;
(j) "परामर्शदाता पक्ष" से तात्पर्य अंटार्कटिक संधि और अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी राज्य पक्ष से है, जिसे अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक द्वारा अपनाए गए किसी भी निर्णय, उपाय और प्रस्तावों में मतदान का अधिकार प्राप्त है;
(k) "भारतीय अभियान" से तात्पर्य भारत द्वारा आयोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अंटार्कटिका की यात्रा से है;
(एल) "प्रारंभिक पर्यावरण मूल्यांकन" से तात्पर्य धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रारंभिक मूल्यांकन से है;
(m) "भूमि" में सभी द्वीप, महाद्वीपीय शेल्फ और कोई भी हिम शेल्फ शामिल हैं, हिम शेल्फ की वैज्ञानिक परिभाषा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना;
(n) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है तथा "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित किया गया" शब्दों का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(ओ) किसी पोत या विमान के संबंध में "संचालक" का अर्थ उस पोत या विमान का स्वामी या उस समय उसका प्रबंधन करने वाला व्यक्ति है;
(p) "पक्ष" से तात्पर्य अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य पक्ष या संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य से है;
(q) "परमिट" से तात्पर्य समिति द्वारा धारा 27 के अंतर्गत जारी किए गए परमिट से है;
(आर) "व्यक्ति" से तात्पर्य धारा 2 के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था से है;
(s) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(टी) "प्रोटोकॉल" से तात्पर्य अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल से है जिस पर 4 अक्टूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे और जो 14 जनवरी, 1998 को लागू हुआ था;
(u) "स्टेशन" में अंटार्कटिका में कोई भी कार्यस्थल, भवन या भवनों का समूह या कोई भी अस्थायी सुविधा शामिल है;
(v) "संधि" से तात्पर्य 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि से है जो 23 जून, 1961 को लागू हुई थी;
(w) "जहाज" का वही अर्थ होगा जो व्यापारी जहाजरानी अधिनियम, 1958 (44 ऑफ 1958) की धारा 3 के खंड (55) में दिया गया है;
(x) "अपशिष्ट" का अर्थ है अनुपयोगी, अनुपयोगी चल संपत्ति, जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ शामिल हैं, जिसे कब्जेदार या उत्पादक मुक्त करना चाहता है, या जिसका नियंत्रित निपटान जन कल्याण और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है; या अवशिष्ट रेडियोधर्मी पदार्थ या विघटित या बंद सुविधाओं के रेडियोधर्मी घटक, जिनका नियंत्रित निपटान परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (33 ऑफ 1962) के अनुसार किया जाएगा।
(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु संधि या सम्मेलन या प्रोटोकॉल में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः संधि या सम्मेलन या प्रोटोकॉल में उन्हें दिया गया है।
(क) "गतिविधि" से तात्पर्य अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार के संचालन से है, जिसमें पर्यटन, अनुसंधान, संरक्षण, मछली पकड़ना और वाणिज्यिक मछली पकड़ना शामिल है;
(ख) "विमान" का वही अर्थ होगा जो विमान अधिनियम, 1934 (22 ऑफ 1934) की धारा 2 के खंड (1) में दिया गया है;
(ग) "विश्लेषक" से तात्पर्य समिति द्वारा धारा 31 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी नमूने या पदार्थ को एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए नामित व्यक्ति से है;
(घ) "संधि का दूसरा पक्षकार" या "प्रथा का दूसरा पक्षकार" से तात्पर्य भारत के अलावा किसी अन्य पक्षकार से है;
(ई) "अंटार्कटिका" से तात्पर्य धारा 2 के खंड (ई) में निर्दिष्ट अंटार्कटिक क्षेत्र से है;
(f) "अंटार्कटिक पर्यावरण" से तात्पर्य अंटार्कटिक पर्यावरण पर निर्भर और उससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र, उसके वन्य जीवन और सौंदर्य का आंतरिक मूल्य, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैश्विक पर्यावरण, जलवायु और वायुमंडल की संरचना को समझने के लिए आवश्यक अनुसंधान के संचालन हेतु एक क्षेत्र के रूप में उसका मूल्य है;
(जी) "समिति" से तात्पर्य धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति से है;
(h) "व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन" से तात्पर्य धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन का व्यापक मूल्यांकन है;
(i) "कन्वेंशन" से तात्पर्य अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन से है जिस पर 20 मई, 1980 को कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में हस्ताक्षर किए गए थे;
(j) "परामर्शदाता पक्ष" से तात्पर्य अंटार्कटिक संधि और अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी राज्य पक्ष से है, जिसे अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक द्वारा अपनाए गए किसी भी निर्णय, उपाय और प्रस्तावों में मतदान का अधिकार प्राप्त है;
(k) "भारतीय अभियान" से तात्पर्य भारत द्वारा आयोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अंटार्कटिका की यात्रा से है;
(एल) "प्रारंभिक पर्यावरण मूल्यांकन" से तात्पर्य धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रारंभिक मूल्यांकन से है;
(m) "भूमि" में सभी द्वीप, महाद्वीपीय शेल्फ और कोई भी हिम शेल्फ शामिल हैं, हिम शेल्फ की वैज्ञानिक परिभाषा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना;
(n) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है तथा "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित किया गया" शब्दों का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(ओ) किसी पोत या विमान के संबंध में "संचालक" का अर्थ उस पोत या विमान का स्वामी या उस समय उसका प्रबंधन करने वाला व्यक्ति है;
(p) "पक्ष" से तात्पर्य अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य पक्ष या संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य से है;
(q) "परमिट" से तात्पर्य समिति द्वारा धारा 27 के अंतर्गत जारी किए गए परमिट से है;
(आर) "व्यक्ति" से तात्पर्य धारा 2 के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था से है;
(s) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(टी) "प्रोटोकॉल" से तात्पर्य अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल से है जिस पर 4 अक्टूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे और जो 14 जनवरी, 1998 को लागू हुआ था;
(u) "स्टेशन" में अंटार्कटिका में कोई भी कार्यस्थल, भवन या भवनों का समूह या कोई भी अस्थायी सुविधा शामिल है;
(v) "संधि" से तात्पर्य 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि से है जो 23 जून, 1961 को लागू हुई थी;
(w) "जहाज" का वही अर्थ होगा जो व्यापारी जहाजरानी अधिनियम, 1958 (44 ऑफ 1958) की धारा 3 के खंड (55) में दिया गया है;
(x) "अपशिष्ट" का अर्थ है अनुपयोगी, अनुपयोगी चल संपत्ति, जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ शामिल हैं, जिसे कब्जेदार या उत्पादक मुक्त करना चाहता है, या जिसका नियंत्रित निपटान जन कल्याण और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है; या अवशिष्ट रेडियोधर्मी पदार्थ या विघटित या बंद सुविधाओं के रेडियोधर्मी घटक, जिनका नियंत्रित निपटान परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (33 ऑफ 1962) के अनुसार किया जाएगा।
(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु संधि या सम्मेलन या प्रोटोकॉल में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः संधि या सम्मेलन या प्रोटोकॉल में उन्हें दिया गया है।
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