ADB Act 3
धारा 3 · बैंक को भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत की संचित निधि से, इस संबंध में संसद द्वारा विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद, समय-समय पर भुगतान के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी राशियों का भुगतान किया जाएगा,--
(क) समझौते के अनुच्छेद 6, 7, 10 और 21 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक को देय सदस्यता शुल्क;
(ख) समझौते के अनुच्छेद 28 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि;
(2) केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे, तो बैंक को उचित रूप में, किसी भी प्रकार के ब्याज रहित और गैर-परक्राम्य नोट या अन्य दायित्व जारी कर सकती है।
(क) समझौते के अनुच्छेद 6, 7, 10 और 21 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक को देय सदस्यता शुल्क;
(ख) समझौते के अनुच्छेद 28 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि;
(2) केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे, तो बैंक को उचित रूप में, किसी भी प्रकार के ब्याज रहित और गैर-परक्राम्य नोट या अन्य दायित्व जारी कर सकती है।
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