PSCSC Act 8
धारा 8 · आयोग की समितियाँ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
आयोग अपने कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों के कुशल निष्पादन, प्रयोग और निर्वहन के लिए तथा समय-समय पर आयोग द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए ऐसी समिति या समितियों का गठन कर सकता है, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।(2)
आयोग को समिति या समितियों में, जैसा भी मामला हो, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा, जैसा वह उचित समझे। आयोग के सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने और उसकी कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।(3)
इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(4)
आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के किसी प्रतिनिधि को अपनी किसी बैठक में आमंत्रित कर सकता है, या इस अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन करने या इस अधिनियम के अंतर्गत अपने किसी कार्य को पूरा करने में जिसकी सहायता या सलाह की आवश्यकता हो, उसे ऐसे तरीके से और ऐसे उद्देश्य के लिए अपने साथ जोड़ सकता है; और इस प्रकार आमंत्रित या संबद्ध व्यक्ति को आयोग की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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