GADVASU Act 6अध्याय II · Chapter II
धारा 6 · विश्वविद्यालय की शक्तियां और कार्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:- (i) किसी विशेष पाठ्यक्रम का अनुसरण किया हो; या (ii) विश्वविद्यालय में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो; बशर्ते कि किसी विदेशी देश, विदेशी संस्था या ऐसे देश या संस्था में किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी दान राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा;
(क)
पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की व्यवस्था करना;(ख)
विस्तार शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान के निष्कर्षों और तकनीकी सूचनाओं के प्रसार के लिए प्रावधान करना;(ग)
पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य पालन विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना;(घ)
परीक्षा आयोजित करना और उन व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना, जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हों:(ई)
निर्धारित तरीके और शर्तों के तहत मानद उपाधियाँ या अन्य उपाधियाँ प्रदान करना;(f)
विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में नामांकित न होने वाले क्षेत्र कार्यकर्ताओं, पशुपालकों और अन्य व्यक्तियों के लिए व्याख्यान और निर्देश प्रदान करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना;(जी)
अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों और अन्य अधिकारियों के साथ ऐसे तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए सहयोग करना, जैसा कि निर्धारित किया जा सके;(h)
पशु चिकित्सा विज्ञान और मत्स्य पालन विज्ञान से संबंधित महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना;(i)
विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों या संस्थानों को संबद्ध करना और उनसे संबद्धता वापस लेना;(j)
शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अनुसंधान केंद्रों, प्रसंस्करण संयंत्रों और संग्रहालयों की स्थापना और रखरखाव करना;(ख)
विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, टीचरशिप और अन्य शिक्षण अनुसंधान एवं विस्तार पदों की स्थापना, निलंबन या समाप्ति करना तथा उन पदों पर उपयुक्त नियुक्तियाँ करना;(एल)
प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना, उन्हें निलंबित करना या समाप्त करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;(m)
विधिक प्रावधानों के अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीशिप, बर्सरी, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना करना, उन्हें समाप्त करना या निलंबित करना तथा पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान में अनुसंधान से संबंधित उत्कृष्ट कृतियों और शोध कार्यों का प्रकाशन करना;(n)
विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करना और उनका रखरखाव करना;(ओ)
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास स्थापित करना और उसका रखरखाव करना;(पी)
ऐसे शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना, मांगना और प्राप्त करना, जैसा कि निर्धारित किया जा सके;(q)
विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के छात्रों पर नियंत्रण रखना;(आर)
विश्वविद्यालय की चल और अचल संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण करना;(s)
विश्वविद्यालय को अनुदान, वसीयतनामा या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली किसी भी बंदोबस्ती, दान या निधि को स्वीकार करना, धारण करना और प्रबंधित करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से उसका निवेश करना:(u)
राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या किसी अन्य निगमित निकाय से सुरक्षा सहित या बिना सुरक्षा के धन उधार लेना;(v)
रोजगार ब्यूरो का रखरखाव करना; और(w)
उपर्युक्त शक्तियों से संबंधित हों या न हों, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी कार्य और चीजें करना।इस धारा पर आपका निजी नोट
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