PCM Act 4
धारा 4 · बाल विवाह की महिला पक्षकार को भरण-पोषण और आवास की व्यवस्था करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 3 के तहत डिक्री प्रदान करते समय, जिला न्यायालय बाल विवाह के पुरुष पक्षकार को, और यदि ऐसा विवाह का पुरुष पक्षकार नाबालिग है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक को, विवाह की महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी दे सकता है।
(2) देय भरण-पोषण की राशि जिला न्यायालय द्वारा बच्चे की जरूरतों, विवाह के दौरान बच्चे द्वारा भोगी गई जीवनशैली और भुगतान करने वाले पक्ष की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी।
(3) भरण-पोषण की राशि मासिक या एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।
(4) यदि धारा 3 के अंतर्गत याचिका दायर करने वाली पक्षकार महिला अनुबंध करने वाली पक्षकार है, तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के संबंध में उपयुक्त आदेश भी दे सकता है।
(2) देय भरण-पोषण की राशि जिला न्यायालय द्वारा बच्चे की जरूरतों, विवाह के दौरान बच्चे द्वारा भोगी गई जीवनशैली और भुगतान करने वाले पक्ष की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी।
(3) भरण-पोषण की राशि मासिक या एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।
(4) यदि धारा 3 के अंतर्गत याचिका दायर करने वाली पक्षकार महिला अनुबंध करने वाली पक्षकार है, तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के संबंध में उपयुक्त आदेश भी दे सकता है।
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