PCA Act 4अध्याय · Animal Welfare Board of India
धारा 4 · कल्याण बोर्ड की स्थापना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) साधारणतया पशु-कल्याण के संवर्धन के लिए तथा विशिष्टतया अनावश्यक पीड़ा या यातना से पशुओं की संरक्षा करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, एक बोर्ड की स्थापना करेगी, जो [भारतीय पुश-कल्याण बोर्डट कहलाएगा ।
(2) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और जो अपने नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा ।
(2) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और जो अपने नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा ।
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