WL Rules 13
धारा 13 · लाइसेंस प्रदान करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
इस अध्याय के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, जारीकर्ता अधिकारी, आवेदक की लाइसेंस प्राप्त करने की योग्यता के संबंध में, ऐसी जाँच के बाद, जैसा वह उचित समझे, आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।(2)
यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आवेदक को लाइसेंस शुल्क शीघ्रता से वापस कर दिया जाएगा।(3)
जहां जारीकर्ता अधिकारी आवेदन किए गए लाइसेंस को प्रदान करने का निर्णय लेता है, वह आवेदक से निर्धारित समय के भीतर आवश्यक ट्रेजरी चालान या बैंक रसीद प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिसमें नियम 14 और नियम 15 में निर्दिष्ट जमा राशि, यदि कोई हो, का भुगतान दर्शाया गया हो।(4)
जमा और रॉयल्टी, यदि कोई हो, के भुगतान को दर्शाने वाले ट्रेजरी चालान या बैंक रसीद प्राप्त होने पर, जारीकर्ता अधिकारी उप-नियम (5) में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रपत्र में आवेदनित लाइसेंस प्रदान करेगा।(5)
(क)
विशेष शिकार लाइसेंस प्रपत्र संख्या 3 में प्रदान किया जाएगा।(ख)
बड़े जानवरों के शिकार का लाइसेंस प्रपत्र संख्या 4 में जारी किया जाएगा।(ग)
छोटे खेल शिकार लाइसेंस प्रपत्र संख्या 5 में प्रदान किया जाएगा।(घ)
वन्य पशु पकड़ने का लाइसेंस प्रपत्र संख्या 6 में प्रदान किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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