OSE Rules 14A
धारा 14A · [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण। [उड़ीसा राजपत्र असाधारण संख्या 1901/8.12.1974 द्वारा सम्मिलित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
किसी वर्ष में रिक्तियों का ऐसा प्रतिशत, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा करते हों। स्पष्टीकरण - आरक्षित रिक्तियों को भरने की विधि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।(2)
इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक के बावजूद, नियम 13 में निर्दिष्ट सूची में उनके नाम जिस क्रम में दिखाई देते हैं, उसी क्रम में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।(3)
यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो शेष रिक्तियों को सूची में मौजूद अन्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। अधूरी रिक्तियों को भर्ती के अगले अवसरों के लिए आगे ले जाया जाएगा, इस शर्त के साथ कि किसी भी अगले अवसर पर आरक्षित रिक्तियों की संख्या, आगे ले जाई गई रिक्तियों सहित, कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी: बशर्ते कि किसी भी वर्ष की अधूरी रिक्तियों को तीन वर्ष से अधिक के लिए आगे नहीं ले जाया जाएगा: बशर्ते कि जिस तीसरे वर्ष में रिक्तियों को आगे ले जाया जाता है, उस वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को क्रमशः अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाएगा, यदि उस श्रेणी के उम्मीदवार जिनके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं, उपलब्ध नहीं हैं।इस धारा पर आपका निजी नोट
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