OPEI Act 2
धारा 2 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परिभाषाएँ।
- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -(क)
"शैक्षणिक वर्ष" से तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 1 जून से प्रारंभ होने वाली बारह माह की अवधि से है;(ख)
"अनुमोदित प्रवेश" का अर्थ है और इसमें सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वीकृत सीटों की कुल संख्या निहित है;(ग)
"बीपीयूटी" से तात्पर्य बिजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 द्वारा स्थापित बिजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है;(घ)
"प्रति छात्र शुल्क" से तात्पर्य किसी भी राशि से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त छात्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान की जाती है, एकत्र की जाती है या प्राप्त की जाती है;(ई)
"शुल्क" से तात्पर्य शुल्क संरचना समिति द्वारा सरकार की स्वीकृति के अधीन निर्धारित सभी शुल्कों से है, जिनमें शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क शामिल हैं;(f)
"शुल्क संरचना समिति" से तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित समिति से है;(जी)
"फ्रीशिप" का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों को समय-समय पर सरकार द्वारा योग्यता-सह-साधन के आधार पर दी जाने वाली पूर्ण या आंशिक शुल्क छूट;(h)
"सामान्य श्रेणी" से तात्पर्य आरक्षित श्रेणी के अतिरिक्त किसी अन्य श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के वर्ग से है;(i)
"सरकार" से तात्पर्य उड़ीसा सरकार से है;(j)
"सरकारी संस्था" से तात्पर्य सरकार द्वारा स्थापित और प्रबंधित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है;(k)
"संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)" से तात्पर्य नीति नियोजन निकाय द्वारा सभी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा से है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण करना और उसके बाद एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से ऐसे संस्थान में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत परामर्श आयोजित करना है;(एल)
"लेटरल एंट्री" का अर्थ है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के स्वीकृत प्रवेश के दस प्रतिशत सीटों के विरुद्ध पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में छात्रों का प्रवेश;(m)
"प्रबंधन" से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति या निकाय से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था के मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण करता हो;(n)
इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "अल्पसंख्यक" से तात्पर्य किसी ऐसे समुदाय से है जो सरकार द्वारा अधिसूचित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो;(ओ)
"अल्पसंख्यक संस्था" से तात्पर्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है;(p)
"अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" से तात्पर्य भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के बच्चे या आश्रितों से है;(q)
"नीति नियोजन निकाय" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत गठित निकाय से है;(आर)
“निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;(एस)
"निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान" से तात्पर्य ऐसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थान से है जो सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित और प्रबंधित नहीं है;(टी)
"व्यावसायिक शिक्षा कोष" से तात्पर्य धारा 12 के अधीन गठित कोष से है;(u)
"व्यावसायिक शिक्षण संस्थान" से तात्पर्य किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले महाविद्यालय, विद्यालय या संस्थान से है, जो सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त किसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता हो या व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता हो, तथा निम्नलिखित विषयों में से किसी में विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, अर्थात् -(w)
अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा अन्य निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण के संबंध में "आरक्षित श्रेणी" का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या एसईबीसी से संबंधित व्यक्तियों का वर्ग है और इसमें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण नीति के अनुसार घोषित अन्य वर्ग भी शामिल हैं।(x)
"अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ" से तात्पर्य ऐसी जातियों और जनजातियों से है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित किया गया है;(y)
"एसईबीसी" का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;(z)
"एकल खिड़की प्रणाली" से तात्पर्य नीति नियोजन निकाय द्वारा प्रशासित प्रवेश के लिए केंद्रीकृत प्रणाली से है;(zb)
"विश्वविद्यालय" से तात्पर्य उड़ीसा राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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