OPO Rules 13
धारा 13 · विभागीय जिम्मेदारी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी जिला परिवीक्षा अधिकारी (यदि वह स्वयं जिला परिवीक्षा अधिकारी नहीं है), क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारियों और मुख्य परिवीक्षा अधिकारी तथा महानिरीक्षक के निर्देशों का पालन करेगा।(2)
प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को अपने पर्यवेक्षण में रखे जाने के तुरंत बाद, जिला परिवीक्षा अधिकारी को इस तथ्य और मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य तथ्यों सहित विवरण की सूचना देगा।(3)
प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी को अपने पर्यवेक्षण में रखे गए प्रत्येक परिवीक्षाधीन की प्रगति पर प्रपत्र IV में मासिक रिपोर्ट तथा पूर्व-सजा रिपोर्ट तथा न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की गई अन्य रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। वह जिला मजिस्ट्रेट और जिला परिवीक्षा अधिकारी को मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य आवधिक रिपोर्टें और आंकड़े भी प्रस्तुत करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
