OIP Rules 4
धारा 4 · वे स्थान जहाँ माप और तस्वीरें ली जा सकती हैं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
माप और तस्वीरें ली जा सकती हैं-(क)
जेलों में जब वह व्यक्ति जिसकी तस्वीर या माप ली जानी है, जेल में हो;(ख)
पुलिस स्टेशन में या किसी अन्य स्थान पर जहाँ पुलिस अधिकारी फोटो या माप लेने का निर्देश दे, यदि वह व्यक्ति जिसकी फोटो या माप ली जानी है, पुलिस हिरासत में हो;(ग)
मजिस्ट्रेट की अदालत में जब व्यक्ति मजिस्ट्रेट की हिरासत में हो;(2)
यदि जिस व्यक्ति का चित्र या माप लिया जाना है, वह माप या चित्र लिए जाने से पहले जेल से रिहा हो गया है या पुलिस हिरासत में नहीं है, तो वह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त होने पर, आदेश में निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होगा और अपने माप या चित्र लेने की अनुमति देगा।(3)
किसी भी स्थिति में फोटो और माप जनता की नज़र में नहीं लिए जाएंगे।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
