OGS Rules 12
धारा 12 · राजपत्र में अधिसूचना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सरकारी वचनपत्र या उसके किसी भाग के खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना आवेदक द्वारा उड़ीसा राजपत्र के लगातार तीन अंकों में प्रकाशित की जाएगी, और यदि यह हानि, चोरी या विनाश उड़ीसा प्रांत के बाहर किसी स्थान पर होता है, तो उस स्थान के आधिकारिक राजपत्र (यदि कोई हो) में भी प्रकाशित की जाएगी जहाँ यह हानि, चोरी या विनाश हुआ है। ऐसी सूचना निम्नलिखित प्रारूप में होगी, या परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव इसी प्रारूप में होगी। "खो गया", (जैसा भी मामला हो, "चोरी हो गया" या "नष्ट हो गया"), "सरकारी वचन पत्र संख्या .............., ........ प्रतिशत ऋण राशि का, जो मूल रूप से ............ के नाम पर था और अंतिम बार स्वामी के नाम पर पृष्ठांकित किया गया था, जिसके द्वारा इसे कभी किसी अन्य व्यक्ति को पृष्ठांकित नहीं किया गया था, खो गया/चोरी हो गया/नष्ट हो गया है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वचन पत्र और उस पर ब्याज का भुगतान लोक ऋण कार्यालय में रोक दिया गया है, और स्वामी के पक्ष में प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा रहा है। जनता को उपरोक्त प्रतिभूति को खरीदने या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन करने के प्रति आगाह किया जाता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम ................... निवास स्थान ................."
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