OCO Order 4
धारा 4 · वर्गीकरण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
सभी बंदियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् विशेष श्रेणी और साधारण श्रेणी, और इस आदेश में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, उन्हें वही व्यवहार प्राप्त होगा जो राज्य के जेल नियमावली में श्रेणी-II के गैर-श्रम करने वाले कैदियों और श्रेणी-III के गैर-श्रम करने वाले कैदियों के लिए निर्धारित है।(2)
प्रत्येक बंदी का वर्गीकरण उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसके आदेशानुसार बंदी को हिरासत में लिया गया है। बंदी का वर्गीकरण करते समय, हिरासत का आदेश देने वाला प्राधिकारी हिरासत के आधार, उसकी सामान्य प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति, शिक्षा, सामान्य जीवन स्तर और यदि किसी न्यायालय में नैतिक पतन, व्यक्तिगत लोभ, क्रूरता या पूर्व नियोजित गंभीर हिंसा से संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्धि हो, तो उसे ध्यान में रख सकता है। बशर्ते कि जो बंदी संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य है या रह चुका है, उसे विशेष मंडल में रखा जाएगा और साधारण मंडल में नहीं रखा जाएगा। बशर्ते कि यदि किसी बंदी को संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य के अलावा कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे बंदी को साधारण मंडल में रखा गया है।(3)
उपखंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार स्वयं या अन्यथा किसी भी बंदी के वर्गीकरण को संशोधित कर सकती है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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