IS Act 2
धारा 2 · भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची आईए में संशोधन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (11 ऑफ 1899) की अनुसूची आईए की मद 30 के अंतर्गत खंड (क) के स्तंभ 1 और 2 में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:
(क)
अधिवक्ताओं के मामले में-| (i) | उन व्यक्तियों के संबंध में, जिनके पास विधि स्नातक की डिग्री है और जिन्हें विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (18वां वर्ष, 1979) की धारा 42 की उपधारा (1) के तहत अधिवक्ता माना जाता है या उक्त अधिनियम के तहत प्लीडर के रूप में नामांकित हैं और जिन्होंने कम से कम दस वर्षों तक वकालत की है। | दो सौ पचास रुपये | |
| (ii) | अन्य अधिवक्ताओं के संबंध में | छह सौ पच्चीस रुपये |
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