OMMC Rules 3अध्याय 0 · Preliminary
धारा 3 · खोज/खनन/पत्थर उत्खनन कार्यों पर प्रतिबंध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अन्वेषण/खनन/पत्थर उत्खनन कार्यों पर प्रतिबंध।
(1)
कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में लघु खनिजों के लिए कोई भी अन्वेषण, खनन या उत्खनन कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इन नियमों के तहत जारी किए गए अन्वेषण लाइसेंस, उत्खनन/खनन पट्टा, स्रोत की नीलामी या उत्खनन परमिट की शर्तों के अनुसार न हो: बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि से सामान्य कृषि कार्यों या अन्य वास्तविक घरेलू उपयोग के लिए लघु खनिजों का निष्कर्षण, संग्रह और/या निष्कासन उत्खनन कार्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, इस उप-नियम की कोई भी बात इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले किसी भी क्षेत्र में उत्खनन कार्य पर लागू नहीं होगी, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के समय लागू हो।(2)
कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अनुसार बिक्री या व्यापार के उद्देश्य से किसी भी छोटे खनिज का परिवहन या भंडारण नहीं करेगा या परिवहन या भंडारण नहीं करवाएगा।(3)
खनिज विकास, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण निवारण, जन स्वास्थ्य या संचार को खतरे से बचाने, भवन, स्मारक या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, या ऐसे अन्य उद्देश्यों के हित में, सक्षम/नियंत्रण प्राधिकारी किसी लघु खनिज के संबंध में आदेश द्वारा, लाइसेंस या पट्टा धारक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर उत्खनन पट्टा को समय से पहले समाप्त कर सकता है। बशर्ते कि अधिकार क्षेत्र रखने वाला उप निदेशक, खान/खनन अधिकारी/तहसीलदार/मंडल वन अधिकारी, आपातकालीन स्थिति में या अपूरणीय क्षति होने की स्थिति में, खनिज विकास, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण निवारण, जन स्वास्थ्य या संचार को खतरे से बचाने, भवन, स्मारक या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, या ऐसे अन्य उद्देश्यों के हित में, उचित समझे जाने वाले आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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