ML Act 12
धारा 12 · कुछ परमिट धारकों द्वारा शराब के सेवन पर नियमन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कुछ परमिट धारकों द्वारा शराब के सेवन के नियम।
(1)
इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत परमिट धारक सार्वजनिक स्थान या संस्था में शराब नहीं पिएगा, जहां जनता की पहुंच हो सकती है, या ऐसे परमिट की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करेगा।(2)
इस अधिनियम के तहत जारी परमिट का कोई भी धारक अपने पास रखी शराब के किसी भी हिस्से का उपयोग या उपभोग किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करने देगा जो इस अधिनियम के तहत शराब का उपयोग या उपभोग करने के लिए अधिकृत नहीं है।(3)
इस अधिनियम के तहत जारी परमिट का कोई भी धारक शराब के प्रभाव में या शराब का सेवन करने के बाद उपद्रव नहीं करेगा।(4)
इस अधिनियम के तहत जारी परमिट धारक शराब का सेवन करने के बाद कोई मोटर वाहन नहीं चलाएगा।(5)
इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत परमिट धारक अवैध स्रोत से शराब नहीं खरीदेगा या प्राप्त नहीं करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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