MFRSMCE Order 4
धारा 4 · Section 4
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी, किसी खानपान प्रतिष्ठान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा दो मुख्य भोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित वस्तुएँ भोजन के भाग के रूप में प्रदान की जा सकती हैं, अर्थात् सूप, ब्रेड, बिस्कुट, जैम, मुरब्बा, फल (जिसमें बर्फीले फल या सब्जियों का रस शामिल है), भज्जी, पापड़, चटनी, अचार, रायता, प्याज, अजवाइन, घी, मक्खन, क्रीम, दही, पनीर, छाछ, सॉस, कस्टर्ड ड्रेसिंग और ऐसे अन्य मसाले।
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