APPESA Rules 6
धारा 6 · अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का प्रबंधन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- (i) ग्राम सभा ग्राम की जनसंख्या के सामान्य लाभ के लिए लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी, जहाँ ऐसे जल निकाय गाँव के भीतर आते हैं।
(ii)
ग्राम पंचायत संबंधित ग्राम पंचायतों के लोगों के सामान्य लाभ के लिए लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी, यदि ऐसे जल निकाय पंचायत के भीतर एक या अधिक गांवों के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं।(iii)
मंडल परिषद संबंधित ग्राम पंचायतों के जनहित के लिए लघु जल निकायों की योजना एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी।(iv)
जिला परिषद संबंधित मंडल परिषदों में रहने वाले लोगों के सामान्य लाभ के लिए लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी, जहां ऐसे जल निकाय 2 या अधिक मंडलों की सीमा के भीतर आते हैं।(v)
उपयुक्त निकाय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों के सामान्य लाभ हेतु उत्तरदायी होगा, जहाँ ऐसे जल निकाय दो या अधिक जिला परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।(vi)
लघु जल निकाय की योजना में नए जल निकाय की योजना और निर्माण भी शामिल होगा।(vii)
लघु जल निकाय के प्रबंधन में रखरखाव के लिए मरम्मत, बहाली, मौसम दर मौसम अयकुट का निर्धारण, जल दर लगाना, उसका संग्रह और उपयोग जैसे सभी कार्य शामिल होंगे।(viii)
ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद, उपयुक्त सरकार, जैसा भी मामला हो, उचित जल दर वसूल करेगी और जहां भी जल उपयोगकर्ता संघ मौजूद हों, उनके साथ आपसी सहमति से तय अनुपात में विकासात्मक गतिविधियों को करने के लिए इसे साझा करेगी।(ix)
सरकार लघु जल निकायों के रखरखाव के लिए प्रति वर्ष आवश्यक राशि उपलब्ध कराएगी। यह अनुदान आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा और उपयुक्त पंचायत खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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