पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 484 अब BNS धारा 347(2) है
धारा 484 - लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण
पुराना कानून
IPC §484
धारा 484 - लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण
लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण
जो कोई किसी सम्पत्ति- चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो ; या किसी ऐसे चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह सम्पत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है, या यह कि किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा, या किसी ऐसे चिह्न को उसे कूटकॄत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §484जो कोई किसी सम्पत्ति- चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो ; या किसी ऐसे चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह सम्पत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है, या यह कि किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा, या किसी ऐसे चिह्न को उसे कूटकॄत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
नया कानून
BNS §347(2)
किसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना।
(1) जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किसी संपत्ति चिह्न की नकल करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) जो कोई लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त किसी संपत्ति चिह्न की, या किसी लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति के निर्माण को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, किसी विशेष समय या स्थान पर, या यह दर्शाने के लिए प्रयुक्त किसी चिह्न की, कि संपत्ति किसी विशेष गुणवत्ता की है, या किसी विशेष कार्यालय से होकर गुजरी है, या कि वह किसी छूट की पात्र है, की नकल करता है, या ऐसे किसी चिह्न को नकली जानते हुए भी असली के रूप में उपयोग करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §347(2)(2) जो कोई लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त किसी संपत्ति चिह्न की, या किसी लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति के निर्माण को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, किसी विशेष समय या स्थान पर, या यह दर्शाने के लिए प्रयुक्त किसी चिह्न की, कि संपत्ति किसी विशेष गुणवत्ता की है, या किसी विशेष कार्यालय से होकर गुजरी है, या कि वह किसी छूट की पात्र है, की नकल करता है, या ऐसे किसी चिह्न को नकली जानते हुए भी असली के रूप में उपयोग करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
