पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 430 अब BNS धारा 326(a) है
धारा 430 - सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि
पुराना कानून
IPC §430
धारा 430 - सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि
सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि
जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे कॄषिक प्रयोजनो के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीवजन्तुओं के, जो सम्पत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §430जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे कॄषिक प्रयोजनो के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीवजन्तुओं के, जो सम्पत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §326(a)
चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि से होने वाली क्षति।
जो कोई भी उपद्रव करता है,
(क) कोई ऐसा कार्य करना जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए, या मनुष्यों या संपत्ति के पशुओं के लिए भोजन या पेय की आपूर्ति में, या स्वच्छता के लिए, या किसी भी प्रकार के विनिर्माण कार्य के लिए जल की आपूर्ति में कमी हो, या जिसके बारे में वह जानता हो कि ऐसा होने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों;
(ख) कोई ऐसा कार्य करना जिससे कोई सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी या नौगम्य नहर, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, अगम्य हो जाए या जिसके बारे में उसे पता हो कि वह यात्रा या माल परिवहन के लिए कम सुरक्षित हो जाएगी, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों;
(ग) कोई ऐसा कार्य करना जिससे सार्वजनिक जल निकासी में बाढ़ या अवरोध उत्पन्न हो या जिसके बारे में उसे पता हो कि इससे चोट या क्षति होने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों;
(घ) रेल, विमान या जहाज के संचालन के लिए प्रयुक्त किसी चिन्ह या सिग्नल को नष्ट करना या हटाना, या नाविकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में रखी गई किसी अन्य वस्तु को नष्ट करना या हटाना, या ऐसा कोई कार्य करना जिससे नाविकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में ऐसा कोई चिन्ह या सिग्नल कम उपयोगी हो जाए, किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(ई) किसी लोक सेवक के अधिकार द्वारा निर्धारित किसी भू-चिह्न को नष्ट करना या स्थानांतरित करना, या किसी ऐसे कार्य द्वारा जो ऐसे भू-चिह्न को कम उपयोगी बना देता है, किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(f) आग या किसी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके किसी संपत्ति, जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, को नुकसान पहुँचाने का इरादा रखने पर, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से कृषि उपज सहित किसी संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा;
(जी) आग या किसी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके किसी ऐसे भवन को नष्ट करने का इरादा रखना, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से किसी ऐसे भवन का विनाश होने की संभावना है जिसका सामान्यतः पूजा स्थल, मानव निवास या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §326(a)(क) कोई ऐसा कार्य करना जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए, या मनुष्यों या संपत्ति के पशुओं के लिए भोजन या पेय की आपूर्ति में, या स्वच्छता के लिए, या किसी भी प्रकार के विनिर्माण कार्य के लिए जल की आपूर्ति में कमी हो, या जिसके बारे में वह जानता हो कि ऐसा होने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों;
(ख) कोई ऐसा कार्य करना जिससे कोई सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी या नौगम्य नहर, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, अगम्य हो जाए या जिसके बारे में उसे पता हो कि वह यात्रा या माल परिवहन के लिए कम सुरक्षित हो जाएगी, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों;
(ग) कोई ऐसा कार्य करना जिससे सार्वजनिक जल निकासी में बाढ़ या अवरोध उत्पन्न हो या जिसके बारे में उसे पता हो कि इससे चोट या क्षति होने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों;
(घ) रेल, विमान या जहाज के संचालन के लिए प्रयुक्त किसी चिन्ह या सिग्नल को नष्ट करना या हटाना, या नाविकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में रखी गई किसी अन्य वस्तु को नष्ट करना या हटाना, या ऐसा कोई कार्य करना जिससे नाविकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में ऐसा कोई चिन्ह या सिग्नल कम उपयोगी हो जाए, किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(ई) किसी लोक सेवक के अधिकार द्वारा निर्धारित किसी भू-चिह्न को नष्ट करना या स्थानांतरित करना, या किसी ऐसे कार्य द्वारा जो ऐसे भू-चिह्न को कम उपयोगी बना देता है, किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(f) आग या किसी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके किसी संपत्ति, जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, को नुकसान पहुँचाने का इरादा रखने पर, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से कृषि उपज सहित किसी संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा;
(जी) आग या किसी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके किसी ऐसे भवन को नष्ट करने का इरादा रखना, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से किसी ऐसे भवन का विनाश होने की संभावना है जिसका सामान्यतः पूजा स्थल, मानव निवास या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
