पुराना कानून
IPC §391
धारा 391 - डकैती
डकैती
जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह “डकैती” करता है ।
पूरा पढ़ें: IPC §391जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह “डकैती” करता है ।
नया कानून
BNS §310(1)
डकैती।
(1) जब पाँच या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयास करते हैं, या जहाँ संयुक्त रूप से डकैती करने या डकैती करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, और ऐसे कृत्य या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या पाँच या दो से अधिक हो, तो ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डकैती करता है।
(2) जो कोई डकैती करेगा उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) यदि पाँच या दो से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, डकैती करते समय हत्या कर दे, तो उन प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड, या आजीवन कारावास, या कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(4) जो कोई डकैती करने की तैयारी करता है, उसे दस वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(5) जो कोई भी डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित पांच या दो से अधिक व्यक्तियों में से एक हो, उसे सात वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(6) जो कोई भी आदतन डकैती करने के उद्देश्य से गठित गिरोह का सदस्य हो, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §310(1)(2) जो कोई डकैती करेगा उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) यदि पाँच या दो से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, डकैती करते समय हत्या कर दे, तो उन प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड, या आजीवन कारावास, या कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(4) जो कोई डकैती करने की तैयारी करता है, उसे दस वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(5) जो कोई भी डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित पांच या दो से अधिक व्यक्तियों में से एक हो, उसे सात वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(6) जो कोई भी आदतन डकैती करने के उद्देश्य से गठित गिरोह का सदस्य हो, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
