पुराना कानून
IPC §380
घर में चोरी, आदि।
जो कोई भी किसी भवन, तम्बू या पोत में चोरी करता है, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में या संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें: IPC §380नया कानून
BNS §305
किसी आवासीय मकान, परिवहन के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी।
जो कोई भी चोरी करता है—
(क) किसी भी भवन, तम्बू या पोत में जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में या संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता हो; या
(ख) माल या यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त किसी भी परिवहन साधन का; या
(ग) माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन साधन से किसी भी वस्तु या सामान का; या
(घ) किसी पूजा स्थल में मूर्ति या प्रतिमा का होना; या
(ई) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति का,
उसे किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §305(क) किसी भी भवन, तम्बू या पोत में जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में या संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता हो; या
(ख) माल या यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त किसी भी परिवहन साधन का; या
(ग) माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन साधन से किसी भी वस्तु या सामान का; या
(घ) किसी पूजा स्थल में मूर्ति या प्रतिमा का होना; या
(ई) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति का,
उसे किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
