पुराना कानून
IPC §362
धारा 362 - अपहरण
अपहरण
जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है ।
पूरा पढ़ें: IPC §362जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है ।
नया कानून
BNS §138
अपहरण।
जो कोई भी बलपूर्वक या छलपूर्ण साधनों से किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए विवश करता है, उसे उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाता है।
पूरा पढ़ें: BNS §1381 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
