पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 179 अब BNS धारा 214 है
धारा 179 - प्रश्न करने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना
पुराना कानून
IPC §179
धारा 179 - प्रश्न करने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना
प्रश्न करने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना
जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §179जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §214
प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना।
जो कोई भी लोक सेवक को किसी विषय पर सत्य बताने के लिए विधिवत बाध्य होते हुए भी, उस लोक सेवक द्वारा अपनी विधिवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस विषय से संबंधित पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, उसे छह महीने तक के साधारण कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §2141 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
