पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 152 अब BNS धारा 195 है
धारा 152 - लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
पुराना कानून
IPC §152
धारा 152 - लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखेरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §152जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखेरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §195
दंगा आदि को दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करना या उसके काम में बाधा डालना।
(1) जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करता है या उसे बाधा पहुँचाता है, या किसी लोक सेवक पर उसके कर्तव्य निर्वहन में आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जब वह लोक सेवक किसी गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दंगा या दंगा दबाने का प्रयास कर रहा हो, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या पच्चीस हजार रुपये से कम के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करने की धमकी देता है या उसे बाधा डालने का प्रयास करता है, या किसी लोक सेवक को गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दंगा या दंगा दबाने के प्रयास में उसके कर्तव्य निर्वहन में आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है या प्रयास करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §195(2) जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करने की धमकी देता है या उसे बाधा डालने का प्रयास करता है, या किसी लोक सेवक को गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दंगा या दंगा दबाने के प्रयास में उसके कर्तव्य निर्वहन में आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है या प्रयास करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
