पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 148 अब BNS धारा 191(3) है
धारा 148 - घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना
पुराना कानून
IPC §148
धारा 148 - घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना
घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना
जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मॄत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §148जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मॄत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §191(3)
दंगे।
(1) जब भी किसी गैरकानूनी सभा द्वारा, या उसके किसी सदस्य द्वारा, ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी होता है।
(2) जो कोई दंगा करने का दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(3) जो कोई भी घातक हथियार या किसी ऐसी वस्तु से लैस होकर दंगा करने का दोषी पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु होने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §191(3)(2) जो कोई दंगा करने का दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(3) जो कोई भी घातक हथियार या किसी ऐसी वस्तु से लैस होकर दंगा करने का दोषी पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु होने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
