पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IEA धारा 120 अब BSA धारा 126 है
सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियाँ या पति, दाण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी
पुराना कानून
IEA §120
सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियाँ या पति, दाण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी
सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे । किसी व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी ।
पूरा पढ़ें: IEA §120नया कानून
BSA §126
कुछ मामलों में गवाह के रूप में पति और पत्नी की योग्यता।
(1) सभी दीवानी कार्यवाही में मुकदमे के पक्षकार तथा मुकदमे के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम गवाह होंगे।
(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में, ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी, क्रमशः, सक्षम गवाह होगा।
पूरा पढ़ें: BSA §126(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में, ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी, क्रमशः, सक्षम गवाह होगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
