पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IEA धारा 12 अब BSA धारा 10 है
नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है
पुराना कानून
IEA §12
नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है
उन वादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए, जो अधिनिर्णीत (किया गया निर्णय ) की जानी चाहिए ।
पूरा पढ़ें: IEA §12नया कानून
BSA §10
क्षतिपूर्ति के मुकदमों में वे तथ्य प्रासंगिक होते हैं जो न्यायालय को क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं।
जिन मुकदमों में हर्जाने का दावा किया जाता है, उनमें कोई भी तथ्य जो न्यायालय को दिए जाने वाले हर्जाने की राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, प्रासंगिक होता है।
पूरा पढ़ें: BSA §101 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
