पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 41B अब BNSS धारा 36 है
धारा 41B. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
पुराना कानून
CrPC §41B
धारा 41B. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
41B. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
हर पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय—
(क) अपने नाम की सही, दृश्य और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे सुगमता से पहचान हो सके;
(ख) गिरफ्तारी का ऐसा ज्ञापन तैयार करेगा, जो—
(i) कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का प्रतिष्ठित सदस्य हो, जहां गिरफ्तारी की गई है;
(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा; और
(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जब तक कि ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित न किया गया हो, यह बताएगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके द्वारा नामित कोई नातेदार या मित्र उसकी गिरफ्तारी के बारे में इत्तिला दिया जाए।
पूरा पढ़ें: CrPC §41Bहर पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय—
(क) अपने नाम की सही, दृश्य और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे सुगमता से पहचान हो सके;
(ख) गिरफ्तारी का ऐसा ज्ञापन तैयार करेगा, जो—
(i) कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का प्रतिष्ठित सदस्य हो, जहां गिरफ्तारी की गई है;
(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा; और
(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जब तक कि ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित न किया गया हो, यह बताएगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके द्वारा नामित कोई नातेदार या मित्र उसकी गिरफ्तारी के बारे में इत्तिला दिया जाए।
नया कानून
BNSS §36
गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।
गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—
(क) उसके नाम की सटीक, स्पष्ट और सुस्पष्ट पहचान होनी चाहिए जिससे पहचान में आसानी हो;
(ख) गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना, जो निम्नलिखित होगा—
(i) कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का एक सम्मानित सदस्य हो जहां गिरफ्तारी की गई हो;
(ii) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित; और
(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित किया जाए, जब तक कि ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित न हो, कि उसे अपने किसी रिश्तेदार या मित्र या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार है।
पूरा पढ़ें: BNSS §36(क) उसके नाम की सटीक, स्पष्ट और सुस्पष्ट पहचान होनी चाहिए जिससे पहचान में आसानी हो;
(ख) गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना, जो निम्नलिखित होगा—
(i) कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का एक सम्मानित सदस्य हो जहां गिरफ्तारी की गई हो;
(ii) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित; और
(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित किया जाए, जब तक कि ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित न हो, कि उसे अपने किसी रिश्तेदार या मित्र या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
