पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 34 अब BNSS धारा 28 है
धारा 34. शक्तियों का वापस लिया जाना
पुराना कानून
CrPC §34
धारा 34. शक्तियों का वापस लिया जाना
34. शक्तियों का वापस लिया जाना
(1) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन अपने द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सभी या कोई शक्तियां वापस ले सकेगी।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई कोई शक्तियां उस संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकेंगी, जिसने ऐसी शक्तियां प्रदान की थीं।
पूरा पढ़ें: CrPC §34(1) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन अपने द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सभी या कोई शक्तियां वापस ले सकेगी।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई कोई शक्तियां उस संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकेंगी, जिसने ऐसी शक्तियां प्रदान की थीं।
नया कानून
BNSS §28
शक्तियों की वापसी।
(1) उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियाँ वापस ले सकती है।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त कोई भी शक्तियाँ उस संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकती हैं, जिसने ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त की थीं।
पूरा पढ़ें: BNSS §28(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त कोई भी शक्तियाँ उस संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकती हैं, जिसने ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त की थीं।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
