पाठ लगभग अपरिवर्तित है

CrPC धारा 330 अब BNSS धारा 369 है

धारा 330. अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना

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पुराना कानून

CrPC §330

धारा 330. अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना

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नया कानून

BNSS §369

जांच या मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की रिहाई।

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1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।