पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 286 अब BNSS धारा 321 है
धारा 286. कमीशनों का निष्पादन
पुराना कानून
CrPC §286
धारा 286. कमीशनों का निष्पादन
286. कमीशनों का निष्पादन
कमीशन की प्राप्ति पर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष समन करेगा या उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी है, और उसका साक्ष्य उसी रीति से लेखबद्ध करेगा, तथा इस प्रयोजन के लिए वही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस संहिता के अधीन वारंट-मामलों के विचारण में हैं।
पूरा पढ़ें: CrPC §286कमीशन की प्राप्ति पर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष समन करेगा या उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी है, और उसका साक्ष्य उसी रीति से लेखबद्ध करेगा, तथा इस प्रयोजन के लिए वही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस संहिता के अधीन वारंट-मामलों के विचारण में हैं।
नया कानून
BNSS §321
कमीशनों का निष्पादन।
अभियोग प्राप्त होने पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करे, गवाह को अपने समक्ष बुलाएगा या उस स्थान पर जाएगा जहां गवाह मौजूद है, और उसी प्रकार से उसका साक्ष्य दर्ज करेगा, और इस उद्देश्य के लिए वह इस संहिता के अंतर्गत वारंट-मामलों के परीक्षणों में प्राप्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §3211 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
