पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 265K अब BNSS धारा 299 है
धारा 265K. अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना
पुराना कानून
CrPC §265K
धारा 265K. अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना
265K. अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 265B के अधीन फाइल किए गए सौदा अभिवाक् के आवेदन में अभियुक्त द्वारा किए गए कथनों या उसमें कथित तथ्यों का उपयोग, इस अध्याय के प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §265Kतत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 265B के अधीन फाइल किए गए सौदा अभिवाक् के आवेदन में अभियुक्त द्वारा किए गए कथनों या उसमें कथित तथ्यों का उपयोग, इस अध्याय के प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
नया कानून
BNSS §299
अभियुक्तों के बयान का उपयोग नहीं किया जाएगा।
किसी भी कानून में फिलहाल लागू किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 290 के तहत दायर प्ली बार्गेनिंग आवेदन में आरोपी द्वारा दिए गए बयान या तथ्यों का उपयोग इस अध्याय के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §2991 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
