पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 168 अब BNSS धारा 188 है
धारा 168. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट
पुराना कानून
CrPC §168
धारा 168. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट
168. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट
जब किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण किया है, तब वह ऐसे अन्वेषण का परिणाम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §168जब किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण किया है, तब वह ऐसे अन्वेषण का परिणाम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
नया कानून
BNSS §188
अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट।
जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अंतर्गत कोई जांच करता है, तो वह ऐसी जांच का परिणाम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §1881 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
