पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 139 अब BNSS धारा 158 है
धारा 139. स्थानीय अन्वेषण और विशेषज्ञ की परीक्षा का निदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
पुराना कानून
CrPC §139
धारा 139. स्थानीय अन्वेषण और विशेषज्ञ की परीक्षा का निदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
139. स्थानीय अन्वेषण और विशेषज्ञ की परीक्षा का निदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
मजिस्ट्रेट, धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए—
(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण कराने का निदेश दे सकेगा; या
(ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §139मजिस्ट्रेट, धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए—
(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण कराने का निदेश दे सकेगा; या
(ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।
नया कानून
BNSS §158
मजिस्ट्रेट को स्थानीय जांच और विशेषज्ञ की परीक्षा का निर्देश देने का अधिकार है।
धारा 156 या धारा 157 के तहत जांच के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट निम्नलिखित कार्य कर सकता है—
(क) वह ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच कराने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझे; या
(ख) किसी विशेषज्ञ को बुलाकर उसकी जांच करना।
पूरा पढ़ें: BNSS §158(क) वह ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच कराने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझे; या
(ख) किसी विशेषज्ञ को बुलाकर उसकी जांच करना।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
