पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 128 अब BNSS धारा 147 है
धारा 128. भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन
पुराना कानून
CrPC §128
धारा 128. भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन
128. भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन
यथास्थिति, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के व्यय के आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह किया गया है, या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, जिसे, यथास्थिति, भरण-पोषण का भत्ता या अंतरिम भरण-पोषण का भत्ता और कार्यवाही के व्यय दिए जाने हैं, बिना संदाय के दी जाएगी; और ऐसा आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी ऐसे स्थान में प्रवर्तित किया जा सकेगा, जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का पक्षकारों की पहचान के बारे में तथा, यथास्थिति, शोध्य भत्ते या व्ययों के असंदाय के बारे में समाधान हो जाता है।
पूरा पढ़ें: CrPC §128यथास्थिति, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के व्यय के आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह किया गया है, या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, जिसे, यथास्थिति, भरण-पोषण का भत्ता या अंतरिम भरण-पोषण का भत्ता और कार्यवाही के व्यय दिए जाने हैं, बिना संदाय के दी जाएगी; और ऐसा आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी ऐसे स्थान में प्रवर्तित किया जा सकेगा, जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का पक्षकारों की पहचान के बारे में तथा, यथास्थिति, शोध्य भत्ते या व्ययों के असंदाय के बारे में समाधान हो जाता है।
नया कानून
BNSS §147
भरण-पोषण आदेश का प्रवर्तन।
भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के आदेश की एक प्रति, जिसके पक्ष में यह आदेश जारी किया गया है, या उसके अभिभावक (यदि कोई हो), या उस व्यक्ति को जिसे भरण-पोषण भत्ता, अंतरिम भरण-पोषण भत्ता और कार्यवाही के व्यय का भुगतान किया जाना है, बिना किसी भुगतान के दी जाएगी; और ऐसे आदेश को किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा उस स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति मौजूद हो जिसके विरुद्ध यह आदेश जारी किया गया है, बशर्ते मजिस्ट्रेट पक्षों की पहचान और देय भत्ते या व्यय के भुगतान न होने से संतुष्ट हो।
पूरा पढ़ें: BNSS §1471 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
