पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BSA धारा 159 अब IEA धारा 156 है
प्रासंगिक तथ्यों के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले प्रश्न स्वीकार्य हैं।
पुराना कानून
BSA §159
प्रासंगिक तथ्यों के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले प्रश्न स्वीकार्य हैं।
जब कोई गवाह, जिसकी गवाही की पुष्टि करनी हो, किसी प्रासंगिक तथ्य के संबंध में साक्ष्य देता है, तो उससे उन अन्य परिस्थितियों के बारे में पूछताछ की जा सकती है जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर या उसके आसपास देखा हो, जहां वह प्रासंगिक तथ्य घटित हुआ था, यदि न्यायालय की राय है कि ऐसी परिस्थितियां, यदि सिद्ध हो जाती हैं, तो उस प्रासंगिक तथ्य के संबंध में गवाह की गवाही की पुष्टि करेंगी।
चित्रण।
ए, जो इस घटना में सहयोगी था, उस डकैती का ब्योरा देता है जिसमें उसने भाग लिया था। वह डकैती स्थल पर जाते और लौटते समय घटी कई ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जिनका डकैती से कोई संबंध नहीं है। इन तथ्यों के स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि डकैती के संबंध में उसके साक्ष्य की पुष्टि हो सके।
पूरा पढ़ें: BSA §159चित्रण।
ए, जो इस घटना में सहयोगी था, उस डकैती का ब्योरा देता है जिसमें उसने भाग लिया था। वह डकैती स्थल पर जाते और लौटते समय घटी कई ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जिनका डकैती से कोई संबंध नहीं है। इन तथ्यों के स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि डकैती के संबंध में उसके साक्ष्य की पुष्टि हो सके।
नया कानून
IEA §156
सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे
जबकि कोई साक्षी, जिसकी संपुष्टि करना आशयित हो, किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा, जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर, या के निकट सम्प्रेक्षित किया, जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ, यदि न्यायालय की यह राय ंहो कि परिस्थितियाँ, यदि वे साबित हो जाएँ साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में, जिसका वह साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को सम्पुष्ट करेगी ।
दृष्टांत :
ऐ एक सह-अपराधी किसी लूट का, जिसमें उसने भाग लिया था, वृत्तांत देता है । वह लूट से असंसक्त विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहाँ कि वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहाँ से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी ।
इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को सम्पुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा ।
पूरा पढ़ें: IEA §156दृष्टांत :
ऐ एक सह-अपराधी किसी लूट का, जिसमें उसने भाग लिया था, वृत्तांत देता है । वह लूट से असंसक्त विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहाँ कि वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहाँ से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी ।
इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को सम्पुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
