पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 81 अब CrPC धारा 79 है
यह वारंट पुलिस अधिकारी को अधिकार क्षेत्र से बाहर निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया था।
पुराना कानून
BNSS §81
यह वारंट पुलिस अधिकारी को अधिकार क्षेत्र से बाहर निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया था।
(1) जब किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर निष्पादित किया जाना हो, तो वह सामान्यतः इसे कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी के पृष्ठांकन के लिए ले जाएगा, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर वारंट को निष्पादित किया जाना है।
(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम अंकित करेगा और ऐसा अंकन उस पुलिस अधिकारी को, जिसे वारंट निर्देशित किया गया है, उसे निष्पादित करने के लिए पर्याप्त अधिकार होगा, और स्थानीय पुलिस, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अधिकारी को वारंट निष्पादित करने में सहायता करेगी।
(3) जब भी यह मानने का कारण हो कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वारंट निष्पादित किया जाना है, के पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाली देरी से ऐसा निष्पादन बाधित होगा, तो जिस पुलिस अधिकारी को यह निर्देशित किया गया है, वह इसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से परे किसी भी स्थान पर ऐसे पृष्ठांकन के बिना निष्पादित कर सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §81(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम अंकित करेगा और ऐसा अंकन उस पुलिस अधिकारी को, जिसे वारंट निर्देशित किया गया है, उसे निष्पादित करने के लिए पर्याप्त अधिकार होगा, और स्थानीय पुलिस, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अधिकारी को वारंट निष्पादित करने में सहायता करेगी।
(3) जब भी यह मानने का कारण हो कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वारंट निष्पादित किया जाना है, के पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाली देरी से ऐसा निष्पादन बाधित होगा, तो जिस पुलिस अधिकारी को यह निर्देशित किया गया है, वह इसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से परे किसी भी स्थान पर ऐसे पृष्ठांकन के बिना निष्पादित कर सकता है।
नया कानून
CrPC §79
धारा 79. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट
79. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट
(1) जब किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से परे किया जाना है तब वह मामूली तौर पर उसे पृष्ठांकन के लिए या तो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या ऐसे पुलिस अधिकारी के पास, जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा।
(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसे वारंट निदिष्ट है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो, ऐसे वारंट के निष्पादन में ऐसे अधिकारी की सहायता करेगी।
(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वारंट का निष्पादन किया जाना है, पृष्ठांकन अभिप्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से ऐसा निष्पादन न हो सकेगा, तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह निदिष्ट है, उसका निष्पादन उस न्यायालय की, जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी भी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §79(1) जब किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से परे किया जाना है तब वह मामूली तौर पर उसे पृष्ठांकन के लिए या तो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या ऐसे पुलिस अधिकारी के पास, जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा।
(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसे वारंट निदिष्ट है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो, ऐसे वारंट के निष्पादन में ऐसे अधिकारी की सहायता करेगी।
(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वारंट का निष्पादन किया जाना है, पृष्ठांकन अभिप्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से ऐसा निष्पादन न हो सकेगा, तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह निदिष्ट है, उसका निष्पादन उस न्यायालय की, जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी भी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
