पाठ बदला गया है
BNSS धारा 58 अब CrPC धारा 57 है
धारा 58: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा
पुराना कानून
BNSS §58
धारा 58: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा
58. कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को मामले की सभी परिस्थितियों में उचित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखेगा, और धारा 187 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में ऐसी अवधि से अधिक नहीं होगी। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे, चाहे क्षेत्राधिकार हो या नहीं।
पूरा पढ़ें: BNSS §58नया कानून
CrPC §57
धारा 57. गिरफ्तार व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना
57. गिरफ्तार व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना
कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो मामले की सब परिस्थितियों में उचित है और ऐसी अवधि, धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।
पूरा पढ़ें: CrPC §57कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो मामले की सब परिस्थितियों में उचित है और ऐसी अवधि, धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
