पाठ बदला गया है

BNSS धारा 58 अब CrPC धारा 57 है

धारा 58: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा

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पुराना कानून

BNSS §58

धारा 58: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा

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नया कानून

CrPC §57

धारा 57. गिरफ्तार व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना

पूरा पढ़ें: CrPC §57

1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।