पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 444 अब CrPC धारा 403 है
न्यायालय के पास पक्षों की सुनवाई करने का विकल्प है।
पुराना कानून
BNSS §444
न्यायालय के पास पक्षों की सुनवाई करने का विकल्प है।
जब तक इस संहिता में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी पक्ष को पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है; परन्तु न्यायालय, यदि उचित समझे, तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी भी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सुन सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §444नया कानून
CrPC §403
धारा 403. पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प
403. पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प
इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी पक्षकार को अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय के समक्ष स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है; किंतु वह न्यायालय, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यदि ठीक समझे तो, किसी पक्षकार को स्वयं या प्लीडर द्वारा सुन सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §403इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी पक्षकार को अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय के समक्ष स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है; किंतु वह न्यायालय, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यदि ठीक समझे तो, किसी पक्षकार को स्वयं या प्लीडर द्वारा सुन सकेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
