पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 171 अब CrPC धारा 152 है
सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से बचाना।
पुराना कानून
BNSS §171
सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से बचाना।
एक पुलिस अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, को नुकसान पहुंचाने के प्रयास को रोकने या नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी सार्वजनिक चिह्न, ताक या अन्य चिह्न को हटाने या नुकसान पहुंचाने के प्रयास को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §171नया कानून
CrPC §152
धारा 152. लोक संपत्ति को क्षति का निवारण
152. लोक संपत्ति को क्षति का निवारण
कोई पुलिस अधिकारी अपने ही प्राधिकार से किसी लोक संपत्ति को, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, उसके देखते हुए पहुंचाई जाने के लिए प्रयतित किसी क्षति का, या नौसंचालन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी लोक भूचिह्न या बोया या अन्य चिह्न के हटाए जाने या उसे क्षति पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §152कोई पुलिस अधिकारी अपने ही प्राधिकार से किसी लोक संपत्ति को, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, उसके देखते हुए पहुंचाई जाने के लिए प्रयतित किसी क्षति का, या नौसंचालन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी लोक भूचिह्न या बोया या अन्य चिह्न के हटाए जाने या उसे क्षति पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
