पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 133 अब CrPC धारा 114 है
आदेश की प्रति समन या वारंट के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
पुराना कानून
BNSS §133
आदेश की प्रति समन या वारंट के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
धारा 132 के तहत जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 130 के तहत जारी किए गए आदेश की एक प्रति संलग्न होगी, और ऐसी प्रति समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे समन या वारंट तामील किया गया है या जिसके तहत गिरफ्तार किया गया है।
पूरा पढ़ें: BNSS §133नया कानून
CrPC §114
धारा 114. आदेश की प्रति का समन या वारंट के साथ होना
114. आदेश की प्रति का समन या वारंट के साथ होना
धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति होगी, और ऐसी प्रति ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी, जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है।
पूरा पढ़ें: CrPC §114धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति होगी, और ऐसी प्रति ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी, जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
