पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNS धारा 87 अब IPC धारा 366 है
किसी महिला का अपहरण करना, उसे अगवा करना या उसे जबरन शादी के लिए प्रेरित करना आदि।
पुराना कानून
BNS §87
किसी महिला का अपहरण करना, उसे अगवा करना या उसे जबरन शादी के लिए प्रेरित करना आदि।
जो कोई भी किसी स्त्री का अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, या उसे अवैध यौन संबंध के लिए विवश या बहकाया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा; और जो कोई भी इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या किसी अन्य प्रकार के दबाव के माध्यम से किसी स्त्री को किसी स्थान से इस इरादे से जाने के लिए प्रेरित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध के लिए विवश या बहकाया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, उसे भी उपरोक्त अनुसार दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §87नया कानून
IPC §366
धारा 366 - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से यी वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §366जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से यी वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
